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68 जजों के प्रमोशन पर लगाई रोक सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालतों के

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली कोर्टों के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। इन जजों में वह जज भी शामिल हैं, जिन्होंने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की निचली कोर्टों के जजों के प्रमोशन और ट्रांसफर का आदेश दिया था। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

 

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में गुजरात सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना रद्द करने और मेरिट व सिन्योरिटी के आधार पर नई सूची बनाकर नियुक्ति की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर संज्ञान लेते हुए प्रमोशन पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

 

बता दें कि गुजरात के 68 जजों में सूरत की चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज एचएच वर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें प्रमोशन के साथ ट्रांसफर किया गया था। एचएच वर्मा ने मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी को अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी और सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा था। एचएच वर्मा समेत गुजरात की निचली अदालतों के 68 जजों का प्रमोशन और ट्रांसफर किया गया था।

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