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लगी रोक 2 हजार के नोट पर, बैंक में जमा कर सकते 30 सिंतबर तक

भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आईबीआई के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन इस नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा।

 

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है।

 

रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपये के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपये नोट नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में मोदी सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी।

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