
सोना तस्करी मामले में केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को झटका दिया है। राज्य पुलिस ने स्वप्ना के खिलाफ तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ में दंगा भड़काने के लिए कथित साजिश रचने के मामले दर्ज किए थे।
स्वप्ना ने इन मामलों को निरस्त करने के लिए अदालत का रुख किया था। लेकिन अदालत ने स्वप्ना की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि मामलों की जांच प्रारंभिक चरण में है। शिकायतकर्ता (स्वप्ना सुरेश) मामलों के संबंध में आरोप पत्र दायर होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
राज्य में कथित दंगा भड़ने की साजिश रचने का आरोप
स्वप्ना ने अपनी याचिका में सोने की तस्करी सहित अन्य मामलों में केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन, उनके परिवार के दो सदस्यों, पूर्व मंत्री के.टी जलील, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन, मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर और कुछ शीर्ष नौकरशाहों के शामिल होने का भी आरोप लगाया था।