मध्यप्रदेश

दहेज लोभी को 10 वर्ष का कठोर कारावास थाना अंतर्गत का मामला।

दहेज लोभी को 10 वर्ष का कठोर कारावास थाना अंतर्गत का मामला।

दहेज लोभी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000/-रू. जुर्माना।
सीधी: माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के द्वारा विचारण उपरांत थाना कुसमी के अ.क्र. 140/2021 अंतर्गत धारा 304बी, 498ए, 34 भादवि एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम म.प्र. शासन विरूद्ध बुद्धसेन सिंह गोंड तनय इन्द्रतभान सिंह गोंड उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम धुपखड चौकी पोंडी थाना कुसमी जिला सीधी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/-रू. अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

बताया गया कि मृतिका संगीता सिंह की शादी के बाद आरोपी पति बुद्धसेन सिंह गोंड दहेज में सोने की अंगूठी एवं एक मोटरसायकिल न मिलने के कारण अपनी पत्नी मृतिका संगीता सिंह के साथ मारपीट करता था। दिनांक 12.09.2021 को आरोपी ने उसके साथ क्रूरता की एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की शिकायत पर थाना कुसमी में अपराध क्र. 144/21 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय जिला न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुंत किया गया, जहां न्यायालयीन विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय के द्वारा शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 118/21 में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

[URIS id=12776]

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