डण्डे से प्रहार कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कठोर कारावास,मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास।

डण्डे से प्रहार कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कठोर कारावास,मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास।
सीधी: माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के द्वारा विचारण उपरांत थाना चुरहट के अ.क्र. 332/2020 अंतर्गत धारा 302/34, 323/34, 294, 506 भाग-2 भा.द.सं. म.प्र. शासन विरूद्ध ललई प्रजापति तनय छोटेलाल प्रजापति, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम-कुबरी, चैकी बम्हनी, थाना-चुरहट, जिला- सीधी म0प्र0 को आजीवन कठोर कारावास एवं 5,000/-रू. अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।
बताया गया कि दिनांक को शाम 04.00 बजे फरियादिया ब्रजुआ उर्फ बुधुआ प्रजापति ग्राम कुवरी स्थित अपने घर में थी उसी समय आरोपी ललई प्रजापति उसके घर के सामने लाठी लेकर आया और उसके ससुर छोट्टा प्रजापति को गाली-गुप्ता करने लगा जिस पर उसके पति प्रेमलाल द्वारा गाली देने से मना किया गया तो वह मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगा। प्रेमलाल द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने प्रेमलाल को कंधे में लाठी से मारा। प्रेमलाल बचाओ-बचाओ का हल्ला गोहार करने लगा। फरियादिया द्वारा मना करने पर अभियुक्त ने उसे भी लाठी से मारा, जो उसके दाहिने हांथ में लगी तथा खून बहने लगा। हल्ला-गोहार करने पर पडोसियों द्वारा बीच-बचाव करने पर ललई ने जान से खतम करने की धमकी देते हुए चला गया। चौकी पर शिकायत करने पर आहत प्रेमलाल एवं ब्रजुआ उर्फ बुधुआ प्रजापति का प्राथमिक उपचार सी.एच.सी. सेमरिया से कराया गया, तत्पश्चात् प्रेमलाल का उपचार जिला चिकित्सालय सीधी में कराया गया तथा बेहोसी की हालत में सीधी से रेफर किये जाने पर मेडिकल कालेज रीवा में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की शिकायत पर थाना चुरहट में अपराध क्र. 332/20 अंतर्गत धारा 302/34, 323/34, 294, 506 भाग-2 भा.द.सं. विरूद्ध ललई प्रजापति, श्रीमती गुड्डू प्रजापति एवं कु. गौरी प्रजापति पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी मे चिन्हित किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय जिला न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय के द्वारा शासन की ओर से पैरवी करते हुए कुल 20 अभियोजन साक्ष्य कराये गये एवं अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 131/20 में माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीधी द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दोषसिद्धि का निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कठोर कारावास एवं 5,000/-रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
(2) मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/-रू. जुर्माना
दिनांक 05.12.2015 को सायं 05:00 बजे फरियादी के घर के पास अभियुक्त केशव प्रजापति अपनी पत्नीे से विवाद कर रहा था, तो उसकी पत्नी फरियादी को आवाज देकर बुलाई तो फरियादी अभियुक्त केशव प्रजापति को समझाने लगा। उसके बाद अभियुक्त फरियादी को गाली देने लगा और उससे लिपट पडा और उसे दांत से काट लिया, जिससे वह लहू लुहान हो गया। फरियादी की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र. 593/15 अंतर्गत धारा 324 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्र.क्र. 750/15 में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री पंकज पारेता द्वारा करते हुए आरोपी को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी केशव प्रजापति तनय दलगजन प्रजापति उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम अहिरान टोला थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को धारा 324 भादवि का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।