मारपीट के आरोपीगण को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,000/- 2,000/-रू. जुर्माना।

मारपीट के आरोपीगण को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,000/- 2,000/-रू. जुर्माना।
सीधी: माननीय विशेष न्यायाधीश- अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.)अधिनियम सीधी की न्यायालय के द्वारा विचारण उपरांत थाना कोतवाली के अ.क्र. 528/2018 अंतर्गत धारा 294, 323, 341, 506, 34 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एस.सी.एस.टी. एक्ट म.प्र. शासन विरूद्ध 1. बाबूलाल साहू तनय महादेव साहू, उम्र 38 वर्ष, 2. बीनू साहू तनय महादेव साहू, उम्र 24 वर्ष, सभी निवासी ग्राम पड़खुरी नं. 1, थाना कोतवाली, जिला सीधी (म.प्र.) को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2,000/- 2,000/-रू. अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।
जिला अभियोजन कार्यालय सीधी की मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.05.2018 को फरियादी गोविन्द कुमार रावत ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक सूचना दर्ज करवाई कि उक्त दिनांक को वह अपने चचेरे भाई रमेश रावत के साथ काम करने उमरिया जाने के लिए सीधी आ रहा था, जेसे करीब 10.00 बजे दिन लालमन सेठ की दुकान के पास पहुंचा, तो अभियुक्तगण बाबूलाल साहू व दीनू साहू उसका रास्ता रोककर पुरानी रंजिश की बात पर मादरचोद, बहनचोद की गाली देने लगे। फरियादी द्वारा गाली देने से मना किये जाने पर बाबूलाल ने डंडा से उसके माथे में मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया, जब उसके चचरे भाई ने आकर बीच बचाव करना चाहा, तो अभियुक्त दीनू ने उसके चचेरे भाई को पैर में मारा। फरियादी द्वारा हल्ला गोहार किये जाने पर अन्य लोगों ने आकर बीच बचाव तब अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। फरियादी की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 528/2018 अंतर्गत धारा 294, 323, 341, 506, 34 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एस.सी.एस.टी. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई व प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन विचारण के दौरान विशेष अभियोजक श्री सुखेन्द्र द्विवेदी के द्वारा शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 100/18 में माननीय विशेष न्यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.)अधिनियम सीधी द्वारा अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।