छेडछाड के आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1,500/-रू. जुर्माना।

छेडछाड के आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1,500/-रू. जुर्माना
सीधी: माननीय विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सह तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीधी की न्यायालय के द्वारा विचारण उपरांत थाना रामपुर नैकिन के अपराध क्रमांक 843/2020, धारा 452,323,354क भा.दं.सं. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 म.प्र. शासन विरूद्ध सुखराम कोल तनय विशेषर कोल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खड्डी, बगैहा टोला, चौकी खड्डी, थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,500/-रू. अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।
जिला अभियोजन कार्यालय सीधी की मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.11.2020 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15.11.2020 को वह घर में अकेली थी, उसके पिता मजदूरी करने चले गये थे तथा मॉ खेत में लोटा लेकर नित्यक्रिया के लिये गई थी, उसी समय उसके गॉव का सुखराम कोल उसके घर के अंदर घुस आया और बुरी नियत से उसका बाया कंधा पकडा व उसका दोनों सीना दबाने लगा तथा उसका पहना हुआ कपडा कुर्ती फाड दिया, तब वह हल्ला गोहार मचाई तो उसकी मॉ बीच बचाव को आई तो वह उसका गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई, उसके गला में काफी अन्दरूनी दर्द है। उक्त सूचना के आधार पर थाना रामपुरनैकिन में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 843/2020, धारा 452,323,354क भा.दं.सं. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन विशेष सत्र प्र. क्र. 195/20 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,500/-रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।