मध्यप्रदेश

फसल का नुकसान कर मारपीट करने वाले आरोपियों को कारावास एवं जुर्माना।

फसल का नुकसान कर मारपीट करने वाले आरोपियों को कारावास एवं जुर्माना।

सीधी: फरियादी ताज मोहम्मद थाना बहरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह तथा गिरधारी साहू अशोक द्विवेदी का खेत अधिया में लिया था जिसमें गेहूं तथा अरहर बोया था। गावं के लोग अपने मवेशी ऐरा छोड़ दिये हैं, जो उनकी खेती का नुकसान करते हैं। इसीलिए कल दिनांक 14.04.2015 को वह व गिरधारी साहू तथा अशोक द्विवेदी मवेशियों को काजी हाउस में बंद कर दिये थे।

दिनांक 15.04.2015 को वह तथा गिरधारी साहू खेत से डाट ढो रहे थे मवेशी कांजी हाउस में बंद करने की बात को लेकर आज गांव के असीम मोहम्मद, यूसुफ मोहम्मद , हकीमुद्दीन, सहाबुद्दीन लाठी लेकर आए और बोले कि मादरचोद हमारे मवेशी कांजी हाउस में क्यों बंद किये हो व उसे लात घूंसों से तथा गिरधारी साहू को लाठी से मारने लगे व संतोष उपाध्याय भी आ गया व बोला कि मारो मादरचोदों को। हल्ला गोहार की आवाज सुनकर अशोक द्विवेदी आये और बीच बचाव करने लगे तो उसे भी लाठी से मारपीट करने लगे। मारपीट से उसे पीठ में गाल में कमर में चोट आई।

गिरधारी साहू के बांय हांथ की बांह, बांए पखौरा, दाहिने कंधे में दाहिने हांथ की टिहुनी में लाठी की चोट आई। अशोक द्विवेदी के दाहिने हांथ तथा टिहुनी के पास बांए हांथ के अंगूठे में, दाहिने पैर की पिड़ली में कमर के उपर चोट आई है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बहरी द्वारा अपराध क्रमांक 37/2015 अंतर्गत धारा 294, 323/34 एवं 506 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्र.क्र. 1000570/15 में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा द्वारा करते हुए आरोपीगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।

परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने आरोपीगण 1. सहाबुद्दीन मुसलमान पिता रफी मुसलमान उम्र-40 वर्ष,2. यूसुफ मोहम्मद पिता समसुद्दीन उम्र-30 वर्ष,3. हकीमुद्दीन पिता समसुद्दीन उम्र-32 वर्ष,4. आशीम मोहम्मद पिता दोश मोहम्मद उम्र-35 वर्ष,5. संतोष उपाध्याय पिता राधिका प्रसाद उपाध्याय उम्र-25 वर्ष,सभी निवासी ग्राम खुटेली, थाना बहरी, जिला सीधी म0प्र0 को धारा 323/34 काउन्ट (काउन्ट-2) भाद.स. का दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2,000/- 2,000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

[URIS id=12776]

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