मध्यप्रदेश

मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने सुनाई जुर्माने की सजा।

मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने सुनाई जुर्माने की सजा।

सीधी: बताया गया कि फरियादी सुकवरिया साहू ने थाना बहरी उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 13.09.2014 को लगभग 04:00 बजे उसके घर के सामने उसकी जमीन में लगी भुट्टा को छोटेलाल साहू, राजभान साहू तोड़ने लगे तो वह जाकर मकाई तोड़ने से मना करने लगी तो छोटेलाल साहू व राजभान साहू अश्लीजल गालियां देकर बोले कि यह जमीन उनकी है और सुकवरिया का मकान उनकी जमीन में बना है व लाठियों से उसे मारने लगे। मारपीट से उसके बांए हांथ की कलाई, दोनों पैर की जाघों में चोट आई है व उसकी बहू सविता साहू, सरोज साहू आकर बीच बचाव करने लगी तो राजभान साहू व छोटलाल साहू उन्हें भी लाठी से मारे हैं। सविता साहू को दोनों जाघों व सरोज साहू को बांए पैर के ऐड़ी के पास चोट लगी है।

दोनों कह रहे थे कि आज बच गई हो अगर रिपोर्ट करोगी तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना बहरी सीधी, जिला सीधी म.प्र. द्वारा अपराध क्रमांक 285/2014 अंतर्गत धारा 294, 323/34 एवं 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्र.क्र. 701809/2014 में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आरोपीगण 1. छोटेलाल साहू पिता बलखण्डी साहू उम्र-40 वर्ष, 2. राजभान साहू पिता बलखण्डी साहू उम्र-50 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम बहेरा थाना बहरी, जिला सीधी म0प्र0 को धारा धारा 323/34 काउन्ट (काउन्ट-2) भाद.स.का दोषी पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त, को 1,000/- 1,000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इसीप्रकार मारपीट के अन्य मामले में बताया गया कि फरियादी सुखेंद्र कुमार भुजवा ने थाना अमिलिया उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 29.08.2016 के लगभग 07:30 बजे सुबह की बात है वह अपनी भैंस लेकर तालाब के पास चराने गया था वहीं पर उसका आंवला का पेड़ है, जिसे कान्हा भुजवा पीट रहा था तो उसने कान्हा भुजवा को ना किया तो कान्हा भुजवा ने उसे बुरी बुरी गालियां देते हुए उसे लपटकर हांथ मुक्का से मारपीट करने लगा तथा उसके पेट में बांए तरफ दांत से काट दिया। वहां पर कान्हा के पिता बालगोविंद भुजवा तथा कान्हा भी उसे बुरी बुरी गालियां देते हुए उसके बांए कनपटी में एक मुक्का मारा, जिससे उसे चोट लगी व सूज आया और जमीन पर गिर गया। हल्ला गोहार किया तो कृष्ण कन्हैया कोल, अमरजीत कोल, सुनीता भुजवा आए और बीच बचाव किये। तब दोनों बाप बेटा कह रहे थे कि अगर दोबारा आंवला पेड़ छिंदा तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना अमिलिया सीधी, जिला सीधी म.प्र. द्वारा अपराध क्रमांक 257/2016 अंतर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्या्यालयीन प्र.क्र. 1600713/2016 में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आरोपी बालगोविंद भुजवा पिता राजा उर्फ राजाराम भुजवा उम्र-42 वर्ष, साकिन बड़ागांव, थाना अमिलिया, जिला सीधी म.प्र. को धारा धारा 323 भाद.सं. का दोषी पाते हुए 500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दोनो प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा द्वारा की गई।

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