कोलकाता हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश इंटक को जेबीसीसीआई-XI बैठकों मैं शामिल करें

पोल खोल सिंगरौली
कोलकाता हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है इंटक के संजीवा रेड्डी गुट से राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को जेबीसीसीआई-11 की अगली सभी बैठकों में शामिल होने की अनुमति कोलकाता हाईकोर्ट ने दे दी है आदेश में कहा गया कि जेबीसीसीआई की 9वी बैठक में इंटक के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना होगा
हाईकोर्ट की डबल बेंच में साल 2021 मैं दायर याचिका संख्या एमएटी 623/ 2021 पर शुक्रवार को सुनवाई की फेडरेशन को कोयला कर्मियों के वेतन समझौते के लिए गठित जेबीसीसीआई-11 की अगली सभी बैठकों में शामिल करने का आदेश कोल इंडिया प्रबंधन को दिया इसके अलावा कोल इंडिया की कंपनी स्तरीय विभिन्न कमेटियों में भी फेडरेशन के प्रतिनिध शामिल हो सकेंगे
श्री जमा ने कहा कि इन की ओर से केविएट दायर करने की भी तैयारी की जा रही है सीआईएल द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है
यहां बताना होगा कि नेशनल
कोज वेज एग्रीमेंट-XI के लिए गठित जेबीसीसीआई से इंटक को बाहर रखने के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट की शरण ली गई थी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व वाले इंटक से राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन ने हाईकोर्ट में 21 जून 2021 को याचिका दायर की थी 22 जून 2021 को याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध हुई थी याचिका मैं दो प्रमुख डिमांड की गई थी पहला या की जेबीसीसीआई-XI मैं इनका को प्रतिनिधित्व दिया जाए दूसरा यह कि जब तक याचिका पर कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करता तब तक जेबीसीसीआई-XI की प्रक्रिया शुरू ना की जाए श्री जमा ने हाई कोर्ट को बताया था कि इंटक को जेबीसीसीआई में सम्मिलित किए जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई लीगल रोक नहीं
जमा ने इस आदेश को मजदूरों की जीत बताया कहा कि कोल इंडिया प्रबंधन को भी कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए उन्होंने कहा कि शनिवार तक कोर्ट के आदेश की मूल प्रति मिल जाएगी फेडरेशन के उपाध्यक्ष बृजेंद्र प्रताप वीरेंद्र प्रसाद मिथिलेश कुमार सिंह ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया वहीं इंटक ददई ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल एमजे अरुण ने कहा कि कोर्ट के फैसले में इंटक की सहभागिता की बात नहीं है इंटक के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में कई मामले चल रहे हैं वैसे पूरा फैसला देखने के बाद भी विस्तार से कुछ कहा जा सकेगा
29 जून 2021 को कोलकाता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में इंटक की याचिका पर सुनवाई हुई इसी दौरान न्यायाधीश मोहम्मद निजामुद्दीन जेबीसीसीआई में
इंटक को प्रतिनिधित्व देने और फैसला होने तक जेबीसीसीआई की प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर कन्वेंस नहीं हुए थे अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया था इसके बाद डबल बेंच में याचिका दायर की गई थी