मध्यप्रदेश

छेडछाड के आरोपियों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व…

छेडछाड के आरोपियों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व…

छेडछाड के आरोपियों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000/- 1,000/- रू. जुर्माना।
सीधी: माननीय विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सह तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीधी की न्यांयालय के द्वारा विचारण उपरांत थाना कोतवाली सीधी के अपराध क्रमांक 819/21, धारा 354 भा.दं.सं. एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट म.प्र. शासन विरूद्ध सुजीत कुमार चौरसिया तनय संतोष चौरसिया उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम महसांव, थाना गुढ, जिला रीवा एवं रोहित कुमार चौरसिया तनय नेकचन्द्र चौरसिया उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम भीठी, थाना गुढ, जिला रीवा को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- 1,000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

बताया गया कि दिनांक 22.07.2021 को सायं 05:00 बजे अभियोक्त्री उम्र 16 वर्ष मॉरिसन पब्लिक स्कूल सीधी में पढने गई थी। शाम के 07:30 बजे अभियोक्त्रीं ने अपनी मॉ से बताया कि हरिजन थाना के पास दो लडके मोटरसायकिल से जिनका नाम रोहित चौरसिया निवासी भीठी एवं सुजीत चौरसिया निवासी महसांव थाना गुढ जिला रीवा के आये और गलत तरीके से छूने लगे तथा हाथ पकडे तो वह जोर से चिल्लाई, तो आसपास के लोग आ गये और रोहित एवं सुजीत उसे धक्का देकर वहां से भाग गये। अभियोक्त्री की शिकायत पर थाना कोतवाली सीधी में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 819/21, धारा 354 भा.दं.सं. एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।

परिणामस्वरूप न्यायालयीन विशेष सत्र प्र. क्र. 121/21 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- 1,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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