मध्यप्रदेश

मारपीट के दो अलग-अलग मामले में न्यायालय ने सुनाई कारावास की सजा।

मारपीट के दो अलग-अलग मामले में न्यायालय ने सुनाई कारावास की सजा।

1. घटना का विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रामकुमार कुशवाहा पिता बुद्धि कुशवाहा उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम चमरदहा थाना बहरी दिनांक 08.04.2014 को सुबह के लगभग 07:00 बजे उसकी नातिन माया कुशवाहा अपने हिस्से की महुआ को बीनने गई थी, तभी रामायण कुशवाहा पिता बैसाखू कुशवाहा उम्र 43 वर्ष एवं रामभिलाष कुशवाहा पिता बैसाखू कुशवाहा उम्र 46 वर्ष दोनो निवासी ग्राम चमरदहा थाना बहरी द्वारा उसे गंदी-गंदी गाली देते हुए लाठी लेकर आए एवं उसे महुआ बिनने से रोका तो उसकी नातिन ने बोला कि वो उसका भी महुआ है। इसी बात को लेकर रामायण कुशवाहा लाठी से उसके बाएं हाथ की नाड़ी में मारा। उसके द्वारा हल्ला-गोहार करने पर पार्वती कुशवाहा आ गई। उसे भी लाठी से मारा जिससे उसके बाएं हाथ के अंगूठे से खून निकलने लगा एवं बाएं पैर व घुटने के नीचे खरोंचदार चोट, सिर में सूजनदार, पैर में खरोंचदार व पीठ में नीलस्याही जैसी चोटें आयी।

अभियुक्तगण जाते-जाते उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। घटना की शिकायत पर थाना बहरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर अपराध क्रमांक 125/14 अंतर्गत धारा 294, 323/34, 506 भाग-2 भादवि पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तु्त किया गया, जहां प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गोस्वामी द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को धारा 323/34 (3 काउन्ट) भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 माह का साधारण कारावास एवं 1000/- 1000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
2. घटना का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बल्हया चौकी सिहावल थाना अमिलिया अंतर्गत दिनांक 28.07.2017 को फरियादी रामकुमार पटेल पिता ददई पटेल उम्र 35 वर्ष के लड़के अमन पटेल के ऊपर सुनीता विश्वकर्मा पति पप्पूण उर्फ हीरालाल विश्वकर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी बल्हया का लड़का छोटू विश्वकर्मा रोड में साइकिल हाथ से ढनगाते (चलाते) हुए पैर पर चढ़ा दिया, जिससे फरियादी द्वारा दोनों लड़कों के छोटे होने से रोड पर किनारे-किनारे साइकिल चलाने हेतु बोला गया और छोटू को डांटा गया। तभी छोटू की मां अभियुक्त सुनीता विश्वकर्मा वहां पर आई और उसे गालियां देते हुए रोड में पड़ा ईंटा उठाकर उसे मारी, जिससे उसके हाथ में लगा और खून बहने लगा। उसके बाद अभियुक्त उससे लिपटकर उसके बाएं के हाथ में उसे दांत से काट ली फिर उससे बोली कि उसकी एक आंख फूटी है दूसरी भी फोड़ देगी। उक्त घटना की शिकायत पर थाना अमिलिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रं. 178/17 अंतर्गत धारा 294, 323, 324 एवं 506 भाग-2 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध करने के उपरांत विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गोस्वामी द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त सुनीता विश्वकर्मा को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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