मध्यप्रदेश

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000 का अर्थदण्ड।

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000 का अर्थदण्ड।

सीधी: बताया गया कि दिनांक 07.10.2020 को अभियोक्त्री उम्र 17 वर्ष ने थाना प्रभारी कोतवाली सीधी को उसके साथ जबरदस्ती करने एवं बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट दर्ज करने बावत लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह ग्राम मडवा थाना कोतवाली की रहने वाली है। दिनांक 07.10.2020 को वह सुबह अपनी दादी के साथ तिली काटने गई थी तभी उसी गावं का रहने वाला आरोपी अरविन्द साहू तनय इन्द्रतमणि साहू उम्र 22 वर्ष अचानक चुपके से आकर उसे पीछे से पकड लिया और उसका मुंह दबा लिया तथा खेत में गिराकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। वह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम रही।

उस दरिंदे ने उसकी इज्जत लूट ली , जैसे -तैसे वह छटपटाते हुए अपनी दादी को पुकार लगाई तो दादी दौडकर उसके पास आई, दादी के आते ही आरोपी फरार हो गया। उक्त लिखित सूचना के आधार थाना कोतवाली सीधी में आरोपी अरविन्द साहू के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 683/2020 धारा 376(3) भा.दं.वि. एवं धारा 3/4 Pocso act एवं 3(1)(w)(ii), 3(2)(v) scst act के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन विशेष सत्र प्र. क्र. 134/20 में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त अरविन्द साहू तनय इन्द्रमणि साहू उम्र-22 वर्ष, निवासी ग्राम मड़वा, थाना कोतवाली सीधी, जिला-सीधी (म0प्र0) को धारा 376 भादवि के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/ -रूपये के अर्थदंड से एवं 3(1)(w)(i) scst act के आरोप में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही पीडिता अभियोक्त्री को 6,000/- रूपये प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने का भी आदेश जारी किया गया।

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