संजय टाइगर रिजर्व की बाघिन t32 की हत्या के मामले पर न्यायालय ने चार आरोपियो को भेजा जेल।

संजय टाइगर रिजर्व की बाघिन t32 की हत्या के मामले पर न्यायालय ने चार आरोपियो को भेजा जेल।
अमित श्रीवास्तव।
कुसमी संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाघिन t32 जिसकी पिछले दिनों करंट लगाने से बाघिन t32की हत्या के मामले पर मोहन पार्क के रेंजर सी यल कोल ने खुलासा कर जानकारी देकर बताया की केरहिया में बाघिन t32 जिसे 11केवी करंट लगाकर उसे फसाने वाले आरोपियो को पकड़ कर मझौली न्यायालय में पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय ने 4आरोपियो को जेल भेज दिया है।
ये है अपराधियो के नाम।
संजय टाइगर रिजर्व की बाघिन t32 के मौत के मामले पर वन विभाग ने विधिवत सपूत एकत्रित करते हुये रामराज सिहं पिता वंशपती सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी केरहिया,बृजभान सिंह पिता चरन सिंह उम्र 35 वर्ष, प्रेमवती पति रामराज सिंह, रूपवती पति बृजभान सिंह ये चार आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मझौली में पेश किया गया जहां से चारों आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया वही नाबालिक दो आरोपी है उन्हें सीधी न्यायालय में पेश किया गया जहां से उनकी जमानत हो गई।
ये धारा लगी है।
वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16) धारा 9 धारा 35(8) धारा 27(2 )धारा 39(3)ग धारा 50 धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
पूरे मामले पर जांच विवेचना के दौरान रामेश्वर सिंह टेकाम एसडीओपी कुसमी छोटेलाल कोल रेंजर कुसमी लालमन सिंह वनरक्षक खरसोती समुंदर सिंह वनरक्षक ,कुल्लू लाल आदिवासी वनरक्षक के साथ सभी के प्रयासो से आरोपियों तक पहुंचने में विभाग को सफलता हासिल हुई।