#A78सिहावल बहरी अमिलिया सोन नदी पुल प्रारंभ करने का SDM दिया आदेश जानिए क्या है नियम।

#A78सिहावल बहरी अमिलिया सोन नदी पुल प्रारंभ करने का SDM दिया आदेश जानिए क्या है नियम।
सीधी सिहावल: लगातार 4 महीने से बहरी अमिलिया सोन नदी पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से बंद कर दिया गया था,, आदेश के अनुसार जिसमें मोटरसाइकिल को निकलने की अनुमति दी गई थी,, जिसको लेकर काफी राजनीतिक उठापटक भी सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता रहा विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता रहा प्रशासन द्वारा भी खानापूर्ति करते दिखाई देते रहे,, कई बार तो नारियल छोड़ा गया धरना प्रदर्शन किया गया कुछ नेताओं के द्वारा सेल्फी भी लेगई और सोशल मीडिया में बने रहे नेताजी।
और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा एक कहावत है देर आए दुरुस्त आए गर्मी प्रारंभ हो गई है जिसमें काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ सकता था,, परंतु आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। आज सिहावल एसडीएम आरके सिन्हा के द्वारा आदेश जारी किया गया फिलहाल वर्तमान सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल के द्वारा विधानसभा में प्रश्नकाल पर प्रश्न लगाए भी गए थे,, अब श्री लेने के लिए कौन लेता है देखना दिलचस्प होगा फिलहाल जनता की समस्या का निराकरण तो निकला…
आइए जानते हैं आदेश में क्या कहा गया..
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सिहावल, जिला सीधी म०प्र०
अधिकारी सिंहावल
आदेश
सिहावल दिनांक 15/03/2023
/2014/प्रयाचक / 2023. बहरी से हनुमान मार्ग में किलो मीटर 10/2 में स्थित पुरानी पुल का स्लैब तित हो जाने के कारण आवागमन बन्द हो गया था जिसका एम०पी०आर०डी०सी० द्वारा मरम्मत कराया “गया एवं मरम्मत उपरान्त आवश्यक रिमाउन्ड हेमर टेस्ट, अट्रा पल्स वेलासटी टेस्ट कार्बनेसन टेस्ट एवं डायनमिक स्पैन लोड टेस्ट कराया गया. टेस्ट रिजल्ट के परीक्षण के उपरान्त यह निर्धारित किया गया कि पुल पर लाईट मोटर व्हिकल जैसे कार जीप (चार पहिये वाली) इत्यादि को बीस किलोमीटर प्रति घण्टा की चाल से पाँच मीटर की दूरी रखते हुये यातायात के लिये पुल को खोला जा सकता है। इस सन्दर्भ में उपरोक्त रिपोर्ट को लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सीधी के अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री से भी सुझाव लिया गया, तथा दिनांक 14.03.2023 को अनुविभागीय अधिकारी लो०नि०वि० सेतु निर्माण एवं उपयंत्री द्वारा टेस्ट रिपोर्ट की जाँच के लिये स्थल पर जाकर उपरोक्तानुसार चार पहिये वाहन को पुल के उपर चलाया गया एवं देखा गया कि पुल के मरम्मत स्लैब में कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ। जिला-
अंतः पुराने पुल को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर चार पहिये वाहन एवं एवं पैदल यात्रियों के लिये खोलने की अनुसंशा की जाती है।
1. पुराना पुल लाईट मोटर व्हिकल (चार पहिये वाहन) के अवागमन को चालू करने का निर्देश दिया जाता है। 2. वाहनों की अत्यधिक गति 20 किलोमीट प्रति घण्टा से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।
3. क्षतिग्रस्त स्लैब के दोनों तरफ गति अवरोधक (रेम्बल स्ट्रीप) बनाया जाना आवश्यक होगा जिससे कि गति को सीमित किया जा सके।
4. एक समय में मरम्मत किये गये स्लैब पर चार पहिये वाहनों का क्रासिंग वर्जित रहेगा। 5. दो वाहनों के बीच में कम से कम 05 मीटर की दूरी निर्धारित की जाती है।
(आरके द्विअधिकारी
उपस्व सिहावल जिला प्र
सिहावल, दिनांक 15/03/2023
पृ० क्रमांक / 205/प्रवाचक / 2023 प्रतिलिपि –
1. कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी म०प्र० सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित 2. थाना प्रभारी थाना बहरी / अमिलिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. यातायात थाना प्रभारी सीधी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ ।