मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की अनंतिम सूची 01 मई को प्रकाशित होगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की अनंतिम सूची 01 मई को प्रकाशित होगी।

दावा -आपत्तियों की अंतिम तिथि 15 मई, निराकरण के लिए समिति गठित।

सीधी 28 अप्रैल 2023
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास आर सी त्रिपाठी ने जानकारी देकर बताया है कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु ’मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023’ प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत 25 मार्च से 30 अप्रैल 2023 के मध्य ग्राम/वार्ड स्तर शिविर का आयोजन कर शतप्रतिशत संभावित पात्र हितग्राहियों का आनलाईन आवेदन भरे जा रहे है।

अनंतिम सूची का प्रकाशन

दिनांक 01 मई 2023 से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अंतर्गत फार्मों की एप्प/पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु आमंत्रित कैम्पों की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों की अनंतिम सूची पोर्टल/एप्प पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा जो आमजन के लिये उपलब्ध होगी।

आपत्तियों को प्राप्त किया जाना

आमजन द्वारा अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियां पोर्टल/एप्प के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा संबंधित महिला आवेदक की प्रविष्टि के विरूद्ध पोर्टल/एप्प पर दर्ज किया जायेगा। जो आपत्तियां लिखित (आफलाईन) प्राप्त हुई है। उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर 3 दिन के अंदर आनलाईन अपलोड की जायेगी।

आपत्ति निराकरण समिति

प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति शासन स्तर से निर्धारित है। नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति शासन स्तर से निर्धारित है।

आपत्तियों की जांच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना

आवेदन पर आपत्ति की जांच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेंगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई है। समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/सीएमओ नगरीय निकाय द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/एप्प पर ही प्रदर्शित की जायेगी जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक से सूची भी पोर्टल/एप्प पर प्रदर्शित की जायेगी।

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