मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ,जिले के 54 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पात्र 5364 कृषकों को मिलेगा लाभ।

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ,जिले के 54 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पात्र 5364 कृषकों को मिलेगा लाभ।
सीधी : मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर सीधी जिले में भी ‘‘मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023‘‘ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिनकी 31 मार्च 23 की स्थिति में अल्कालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण (मूलधन प्लस ब्याज) मिलाकर कुल 2 लाख तक के बकाया ऋण वाले डिफाल्टर कृषकों के ब्याज माफ करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी से सम्बद्ध सीधी जिले के 54 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पात्र 5364 कृषकों का उक्त योजना की सूची में शामिल किया गया है। कृषक अपना नाम सम्बन्धित संस्था एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल चस्पा कराई गई है, सूची में अवलोकन कर सकेंगे। इस सूची में शामिल कृषकों को 14 से 17 मई 2023 तक सम्बन्धित पैक्स समिति के समिति प्रबन्धक से निर्धारित प्रारूप में निःशुल्क आवेदन एवं स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर समिति प्रबन्धक के पास हस्ताक्षर सहित भरकर जमा करने पर ही ब्याज माफी का लाभ प्राप्त होगा।
जिले के ग्राम पंचायत कठास में विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023‘‘ अन्तर्गत कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करने का शुभारंभ किया गया। इसी प्रकार सीधी जिले में अन्य पैक्स समितियों के कार्यालयों में समारोहपूर्वक जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करने का शुभारंभ किया गया। समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत प्रकरणों कृषकों के नाम अथवा राशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित कृषक समित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगें, जिसका निराकरण जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जावेगा।
निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 18 से 20 मई 23 तक प्राप्त आवेदनों का समिति स्तर पर परीक्षण एवं पोर्टल में प्रविष्टि कराई जावेगी, 23 मई 23 तक समिति द्वारा जिला बैंक के माध्यम से राशि की मांग की जावेगी। 27 से 28 मई तक कृषकों को डिफाल्टमुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया जावेगा एवं सम्बन्धित संस्था द्वारा लाभान्वित कृषकों को खाद बीज वितरण की सुविधा 01 जून 23 से उपलब्ध करायी जावेगी।